हम यह बताना चाहेंगे कि 13 जुलाई 2022 को सैक्सन राज्य संसद ने फ्री स्टेट ऑफ सैक्सनी में सूचना की पारदर्शिता पर कानून पारित किया था (सैक्सन पारदर्शिता अधिनियम – SächsTranspG), जो 1 जनवरी 2023 को लागू हुआ। इस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट जानकारी के प्रकाशन का अनुरोध करने और पारदर्शिता दायित्वों के अधीन निकायों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जब तक कि कोई अपवाद लागू न हो (पारदर्शिता का अधिकार)।
जैसे ही सैक्सन पारदर्शिता मंच ऑनलाइन स्थापित हो जाएगा, अर्थात 1 जनवरी, 2026 तक, पारदर्शिता दायित्वों के अधीन निकाय भी सैक्सन पारदर्शिता अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट जानकारी को इस मंच पर प्रकाशित करने के लिए बाध्य होंगे।
पारदर्शिता अधिनियम के तहत सूचना तक पहुंच के लिए किसी भी अनुरोध को संबोधित किया जाना चाहिए transparenz@swf.tu-freiberg.de.